चंडीगढ़- (परमजीत पम्मा / कुणाल तेज़ी / जसकीरत राजा) पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 27 अप्रैल से कोविड की नई पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। यह पाबंदियां, गाइडलाइंस या निर्देश अगले आदेशों तक जारी रहेंगे। इसी के साथ अगर कोई भी इस फैसले की उल्लंघना करता नजर आया तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
जारी हुए नए दिशा-निर्देश:
सभी दुकानें,मॉल मल्टीप्लेक्स आदि रोजाना शाम 5 बजे बंद करने के निर्देश दिए है। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रहेगी।
नाईट कर्फ्यू के समय में बढ़ावा किया गया है। अब शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जबकि पहले रात 8 से सुबह 5 बजे तक था।
वीकेंड कर्फ्यू शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि अन्य आवश्यक सेवाएं इस कर्फ्यू से बाहर रखी गई है।
सभी प्राईवेट दफ्तर और सर्विस इंडस्ट्री को घर से काम करने के निर्देश दिए गए है।
क्या खुला रहेगा:
1) मैडीकल दुकानें खुली रहेंगी जबकि दूध, डेयरी प्रोडेक्टस, सब्जी, फल आदि की सप्लाई जारी रहेगी।
2 )उद्योगिक कारखानें जहां 24 घंटे शिफ्टों में जारी रहती है खुले रहेंगे।
3) बस, ट्रेन, हवाई यात्रियों की आवाजाही को इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है।