सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केसों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया


नई दिल्ली,(जसकीरत राजा/परमजीत पममा/विवेक) सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केसों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने दिशा-निर्देश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट कोर्ट मामलों की सुनवाई के लिए समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने के संबंध में मजिस्ट्रेटों को जरूरी निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले आरोपियों को समन जारी करने से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता में रोक के बावजूद एक ही लेनदेन से उत्पन्न होने वाले कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की अनुमति देने के लिए चेक बाउंस से जुड़े कानून में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

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