नई दिल्ली (परमजीत पममा/लवजीत) : केंद्र सरकार ने विवादित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक नया आदेश जारी करके नई बहस छेड़ दी है । दरअसल, उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार मूंगी और हरी मटर को छोड़कर सभी दालों के भंडारण की सीमा तय कर दी है l यह आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे। थोक व्यापारियों और आयातकों के लिए 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन की सीमा तय की गई है। प्रोसेसर और दाल मिल मालिकों के लिए पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तय की गई है। यह नया आदेश 2002 में बनाए तीन खेती कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट 2020 के बिल्कुल उल्ट है l उक्त एक्ट के तहत सभी वस्तुओं के भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब इस नए आदेश से फिर से सीमा तय कर दी गई है। इस तरह केन्द्र सरकार खुद ही अपने खेती कानूनों के विरुद्ध चल पड़ी है l याद रहे की इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए है, और इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे है l बेशक सरकार कानून रद्द करने से इंकार कर रही है पर अब आप ही इन कानूनों के विरुद्ध चल पड़ी है l
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