जालंधर (बलजिंदर कुमार / भगवन दास):- कोरोना वायरस खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में पंजाब सरकार ने विदेशों से राज्य में भेजी जाने वाली किसी भी कोविड राहत पर टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों /संस्थानों की सुविधा के लिए दो नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं । इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर, जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी से और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारत के बाहर से आने वाली सहायता को सुचारू परवाह के लिए भारत सरकार की तरफ से देश में आयात की गई कोविड राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी और एकीकृत टैक्स से छूट दी गई है। उन्होनें कहा कि इस प्रकार की छूट का लाभ आयात की सामग्री पर तो ही लिया जा सकता है, यदि वह भारत से बाहर से मुफ़्त भेजी गई हो और भारत में मुफ़्त बाँटी जाती है।
श्री थोरी ने कहा कि इन छूटों का लाभ लेने के लिए कोई भी पंजाब सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारियों श्री कुमार राहुल (आई.ए.एस) संपर्क नं. 9876164787 ईमेल mdnrhmpunjab@gmail.com & sha.phse@gmail.comA usx श्री रवनीत सिंह खुराना (आई.आर.एस. सी एंड आई.टी.) संपर्क नं. 9560954405 ई -मेल st.audit@punjab.Gov.in के पास पहुँच कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में बाहर से कोविड राहत सामग्री मुफ़्त बाँटने के लिए भेजना चाहता है, तो इन अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकता है।
उन्होने बताया कि इस प्रकार की चीजें आयात करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एग्री एक्सपोर्ट निगम लिमटिड को नोडल एजेंसी के तौर पर अधिकारित किया गया है। उन्होने आगे बताया कि यदि कोई व्यक्ति /संस्था पंजाब में कोविड राहत सामग्री मुफ़्त बाँटने के लिए बाहर के देशों से आयात करना चाहती है तो पोर्टल https://taxation.pun-jab.gov.in /imports /.पर अप्लाई कर सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एक बार सरकार की तरफ से अधिकारित होने उपरांत कोई भी संस्था या व्यक्ति इसमुश्किल घड़ी में इस प्रकार की वस्तुएँ बिना टैक्स के आयात कर सकता है। उन्होने आगे कहा कि यह पंजाब सरकार की तरफ से कोविड के खतरे के साथ लड़ने के लिए स्रोतों के उचित प्रबंधन में आम लोगों के शामिल होने के लिए और इस संकटकाली दौर में राहत प्रदान कराने के लिए जरूरी सभी मंजूर के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है।