जालंधर,(परमजीत पममा/कूनाल तेजी/जसकीरत राजा)- प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की बीच नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। ये गाइडलाइन्स जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने जारी की है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार डीसी ने कहा कि पुलिस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेन्स, फायर और इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारियों को इसकी छूट दी गई है, वे कोरोना प्रोटोकॉल की पलना करते हुए काम कर सकते है। इस के आलावा जरूरी सेवाएं जैसे कि मेडिकल दुकाने, अस्पताल, लबोरटरी को अनुमति दी गई है और इन कर्मचारियों, डॉक्टर्स आदि को अपने पहचान पत्र दिखने अनिवार्य होंगे।
इस दौरान गैर जरुरी वस्तु की दुकानें बंद रहेंगी। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। सभी बार, रेस्टॉरेंट, होटल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है और रात 9 बजे तक डेलिवरी कर सकते है। अगर किसी बार, रेस्टॉरेंट, होटल, में भीड़ देखी गई तो उसके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी। जरुरी चीज़ों की सप्लाई जारी रहेगी जैसे कि दूध, सब्ज़ी और फ्रूट्स, अंडे ब्रेड शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार ने हार्डवेयर स्टोर्स, प्लंबिंग और बिजली, मकान बनाने वाले कारीगरों को राहत दी है, जिसमे वे डोर तू डोर यानि घर पर जाकर काम कर सकते है लेकिन अपनी दुकान पर किसी प्रकार की भीड़ इकठा नहीं कर सकते। इस दौरान पेट्रोल पंप, एलपीजी और केमिस्ट दुकानों को 24 घंटो तक खोलने की इजाज़त दी गई है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई सूची पड़े