पंजाब में सरकारी या प्राईवेट स्कूल के छात्रों को स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट के जरूरत नहीं होगी

 

चंडीगढ़ । ( जसकीरत राजा,परमजीत पम्मा ) पंजाब सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है । पंजाब में सरकारी या प्राईवेट स्कूल के छात्रों को स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट के जरूरत नहीं होगी । सरकार ने लगभग 92 साल पहले लिए गए इस फैसले को वापस लिया है । सरकार के इस फैसले से स्कूलों को करारा झटका लगा है । जबकि लाखों पेरेंटस को राहत मिली है ।पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों को दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं होगी । बल्कि छात्र व उनके अभिभावक सिर्फ स्व घोषणा पत्र देने से ही नए स्कूल में एडमिशन हो जाएगी । सरकार के इस फैसले से प्राईवेट स्कूलों को करारा झटका लगा है वहीं पेरेंटस को राहत मिली है ।

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